विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धित नियम
1. प्रवेशार्थियों को निर्धारित छात्र संख्या (उपलब्ध सीटों) के अन्दर ही प्रवेश दिया जायेगा ।
2. महाविद्यालय के पास अपना अधिकार है बिना कारण बताए किसी भी छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश की मांग निरस्त कर सकता है, चाहे वह प्रवेश के लिए हर प्रकार से योग्य क्यों न हो ।
3. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
4. आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है । अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे ।
5. बी.ए./बी.एससी./बी.काम/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (B.A., B.Sc., B.Com, BBA, BCA) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी ही आवेदन करें, जिन्होंने वर्तमान सत्र अथवा एक सत्र पूर्व में इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण की हो किन्तु एक सत्र पूर्व में इण्टर उत्तीर्ण प्रार्थी को प्रवेश हेतु चुन लिए जाने पर शपथ-पत्र (एफीड़ेविट) देना होगा की उसने पूर्व में कही प्रवेश नहीं लिया था इण्टर परीक्षा की स्थायी मार्कशीट ही मान्य होगी । प्रतिबन्धित अथवा अस्थाई मार्कशीट मान्य नहीं होगा।
6. प्रवेश के उपरान्त किसी भी समय ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई असत्य अथवा अशुद्ध विवरण देकर अथवा सत्य को छिपाकर प्रवेश लिया गया है उस अवस्था में अभ्यर्थी का प्रवेश महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
7. कोई भी अभ्यर्थी किसी एक कक्षा के एक वर्ष (सत्र) तक ही संस्थागत छात्र के रूप के अध्ययन कर सकता है । किसी भी समय असत्य विवरण देने पर अमर्यादित व्यवहार करने पर अभ्यर्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है ।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रवेश में आरक्षण उ०प्र० शासन/दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के नियमानुसार लागू होगा ।
9. वह अभ्यर्थी जो अनुचित साधन के प्रयोग में दण्डित हुआ हो अथवा उस पर किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा विचाराधीन है अथवा जिनका गत वर्ष प्रवेश आवेदन-पत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाएगा ।
10. सूचना पट्ट से प्रवेश सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का होगा प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णय सर्व मान्य होगा ।
11. (क्रमानुसार 10 ही लिखा है) प्रवेश आवेदन-पत्र के नाम निम्नांकित प्रपत्रों को अवश्य संलग्न किया जाएं ।
o अ) हाई स्कूल अंक-पत्र एवं सनद् की सत्यापित छायाप्रतियां ।
o ब) इण्टरमीडिएट अंक-पत्र एवं सनद् की सत्यापित छायाप्रतियां ।
o स) आचरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो छः माह से अधिक का न हो ।
o द) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र होने पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।
o य) अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र अथवा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ।
o र) आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट आकार का एक फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।
नोट : उक्त नियमों से परिवर्तन करने अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है